
राजधानी दिल्ली में पूरे साल पटाखों पर प्रतिबंध, पर्यावरण विभाग ने आदेश किये जारी
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Ashish
- December 20, 2024
राजधानी दिल्ली में पूरे साल पटाखों पर प्रतिबंध रहेगा। इस संबंध में दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव एके सिंह ने गुरुवार को आदेश जारी किया है। इसके तहत दिल्ली में पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और जलाने पर तत्काल प्रभाव से पूरे साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है।
सरकार ने कहा कि अगर कोई इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। इसलिए क्रिसमस और नए साल पर पटाखे जलाना किसी के लिए भी महंगा साबित हो सकता है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सख्ती से यह आदेश जारी किया गया है।
अब पटाखे जलाना दंडनीय अपराध होगा
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत इस आदेश का उल्लंघन अवैध होगा। इसलिए दिल्ली में किसी भी तरह से ऑनलाइन या ऑफलाइन पटाखे बनाना, भंडारण करना, बेचना और पटाखे जलाना दंडनीय अपराध होगा। इसके चलते दोषियों को सजा मिल सकेगी। आदेश का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
प्रधान पर्यावरण सचिव ने दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग को आदेश का पालन सुनिश्चित करने और इसका पालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है।
सर्दियों में अक्टूबर से जनवरी के बीच प्रदूषण अधिक होता है
आदेश में कहा गया है कि सर्दियों में अक्टूबर से जनवरी के बीच प्रदूषण अधिक होता है। त्योहारों के दौरान प्रदूषण बढ़ाने में पटाखे अहम भूमिका निभाते हैं। पटाखे जलाने से पर्यावरण में प्रदूषक तत्व बढ़ते हैं। इसे देखते हुए वर्ष 2020 से दिल्ली में त्योहारों के दौरान पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध है।
प्रतिबंध से नहीं मिला ज्यादा लाभ
इस वर्ष भी 14 अक्टूबर को एक जनवरी तक पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया गया था। लेकिन विक्रेता पहले से ही पटाखे जमा कर लेते हैं। इस वजह से अल्पकालिक प्रतिबंध से ज्यादा लाभ नहीं मिलता। इसलिए पूरे साल के लिए प्रतिबंध लगाने की जरूरत है।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा था...
पिछले 4 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा था कि अगले साल पटाखों पर प्रभावी प्रतिबंध लगाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।
पर्यावरण विभाग ने जारी किया यह आदेश
हाल ही में दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दिए आदेश में बताया था कि राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों पर साल भर के लिए प्रतिबंध लगाने की योजना तैयार कर ली गई है। जल्द ही अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। इसके बाद पर्यावरण विभाग ने यह आदेश जारी किया है।
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