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इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले को बड़ी राहत, ITR फाइल करने की जानें आखिरी तारीख

इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले को बड़ी राहत, ITR फाइल करने की जानें आखिरी तारीख

 हर साल इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए लोगों के मन में एक ही सवाल सबसे ज्यादा होता है कि इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख क्या है? केन्द्र सरकार ने ITR डेडलाइन 2025 के इनकम रिटर्न भरने वालों को बड़ी राहत देते हुए ITR फाइलिंग की समय सीमा बढ़ा दी है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 (AY 2025-26) के लिए ITR फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी गई है। इसका मतलब यह हुआ कि वेतनभोगी लोगों और टैक्स भरने वालों को, जिनके अकाउंट्स के ऑडिट की आवश्यकता नहीं है, आयकर विभाग की सूचना अनुसार अब 46 दिन का और समय मिल जाएगा। वेतनभोगी लोगों और टैक्स भरने वालों ने अंतिम तारीख तक ITR फाइल नहीं किया तो फिर 5 हजार रुपये तक का विलंब शुल्क लगाया जाएगा।

 

इनकम टैक्स विभाग ने टैक्स रिटर्न अपडेट की यह सूचना सोशल मीडिया एक्स पर दी है। आयकर विभाग की तरफ से कहा गया है कि 31 जुलाई 2025 तक जमा किए जाने वाले ITR डेडलाइन 2025 अब 15 सितंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है। ऐसा ITR फॉर्म में बड़े बदलाव, टीडीएस क्रेडिट को सही तरीके से दिखाने और सिस्टम को तैयार करने की जरूरत की वजह से किया गया, जिससे रिटर्न भरने की प्रक्रिया सटीक और आसान होगी। जल्द ही टैक्सपेयर्स गाइडलाइन डिपार्टमेंट की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा।

 

इनकम टैक्स की तरफ से हाल में आंकलन वर्ष 2025-26 के लिए ITR के सातों फॉर्म जारी किए गए हैं, जिनमें कई बड़े बदलाव हुए हैं। इन्हें लागू करने के लिए सिस्टम को अपडेट करने में समय लग रहा है। यूटिलिटीज की टेस्टिंग भी की जा रही है। उदाहरण के लिए ट्रस्ट या फिर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस के लिए ITR-7 को 11 मई को नोटिफाई किया गया, जबकि छोटे और मझोले करदाताओं के लिए ITR-1 और ITR-4 को 29 अप्रैल को नोटिफाई किया गया है।

 

ऐसी ही जानकारी के लिए विजिट करें- The India Moves

 

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