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NEET PG 2025: सुप्रीम कोर्ट का आदेश – एक ही शिफ्ट में हो परीक्षा, केंद्रों की संख्या बढ़ेगी

NEET PG 2025: सुप्रीम कोर्ट का आदेश – एक ही शिफ्ट में हो परीक्षा, केंद्रों की संख्या बढ़ेगी

नीट पीजी 2025 (NEET PG 2025 ) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अब मेडिकल के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में दाखिले के लिए होने वाली यह परीक्षा एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। कोर्ट ने माना कि दो अलग-अलग नीट पीजी परीक्षा शिफ्ट (NEET PG Exam Shift) में प्रश्न पत्रों के कठिनाई स्तर में अंतर हो सकता है, जिससे छात्रों के साथ भेदभाव की संभावना रहती है।

 

15 जून को होने वाली परीक्षा को दो शिफ्टों में कराने के खिलाफ कई याचिकाएं दाखिल की गई थीं। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि अलग-अलग शिफ्टों में परीक्षा देने से कुछ छात्रों को कठिन प्रश्नपत्र मिल सकते हैं, जो निष्पक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच, जिसकी अध्यक्षता जस्टिस विक्रम नाथ कर रहे थे, ने यह दलील सही मानी और निर्देश दिया कि नीट पीजी 2025 (NEET PG 2025) को एकल पाली में आयोजित किया जाए।

 

नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन (NBE) की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मनिंदर आचार्य ने कोर्ट में कहा कि 2024 की नीट यूजी परीक्षा में सामने आई गड़बड़ियों से सीखते हुए दो शिफ्टों की व्यवस्था की गई थी। लेकिन कोर्ट ने इस तर्क को अस्वीकार करते हुए कहा कि केवल 2.5 लाख परीक्षार्थियों वाली इस परीक्षा को एक ही शिफ्ट में कराना संभव है। इससे अधिक परीक्षार्थियों वाली परीक्षाएं भी एक शिफ्ट में कराई जाती रही हैं।

 

सुप्रीम कोर्ट ने NBE को सलाह दी है कि अगर आवश्यक हो तो परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाए और जरूरत पड़ने पर परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने के लिए कोर्ट में आवेदन दायर किया जा सकता है।

 

यह फैसला छात्रों के लिए समान अवसर और निष्पक्ष मूल्यांकन सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

 

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