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Bombay High Court : बर्खास्त ट्रेनी IAS पूजा खेडकर की मां को राहत, बॉम्बे हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश, दोबारा होगी सुनवाई

Bombay High Court : बर्खास्त ट्रेनी IAS पूजा खेडकर की मां को राहत, बॉम्बे हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश, दोबारा होगी सुनवाई

Maharashtra :  बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुणे पुलिस कमिश्नर के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसके तहत उन्होंने बर्खास्त ट्रेनी IAS पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर का हथियार लाइसेंस रद्द कर दिया था। जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और प्रथ्वी राज चव्हाण की बेंच ने खेडकर की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के बाद इस मामले को फिर से कमिश्नर के पास भेजने का आदेश दिया है।


बॉम्बे हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश
बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुणे पुलिस कमिश्नर द्वारा जारी किए गए उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने बर्खास्त ट्रेनी IAS पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर का हथियार लाइसेंस रद्द कर दिया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए, जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और प्रथ्वी राज चव्हाण की बेंच ने खेडकर की ओर से दायर याचिका पर निर्णय लिया और मामले को फिर से कमिश्नर के पास भेजने का आदेश दिया।


क्या है पूरा मामला
वहीं अब कमिश्नर ने बर्खास्त ट्रेनी IAS पूजा खेडकर को सूचित करने के लिए नया नोटिस जारी करना होगा, और इसके बाद कानून के तहत उनके आवेदन पर उचित निर्णय लिया जाएगा। गौरतलब है कि पूजा खेडकर के विवादों के बाद एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उनकी मां मनोरमा खेडकर एक जमीन विवाद के सिलसिले में गन लहराते हुए दिख रही थीं। इस घटना के बाद एक मामला दर्ज किया गया और 18 जुलाई को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी दौरान 23 जुलाई को पुणे पुलिस कमिश्नर ने खेडकर का हथियार लाइसेंस रद्द करने के लिए नोटिस जारी किया था। खेडकर के वकील नरायण रोकड़े ने अदालत में यह तर्क रखा कि हथियार लाइसेंस से संबंधित मामले की सुनवाई 2 अगस्त को निर्धारित थी, लेकिन उस समय खेडकर एक आपराधिक मामले में जेल में बंद थीं, जिसके कारण वे सुनवाई में भाग नहीं ले पाईं।


दोनों पक्षों की हुई सुनवाई
दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि यह साबित नहीं हो पाया कि खेडकर को नोटिस दिया गया था, जैसा कि कानून के तहत अनिवार्य था। निर्णय में कहा गया कि चूंकि नोटिस की 10 दिन की अवधि समाप्त हो चुकी थी और कोई भी पक्ष उपस्थित नहीं हुआ, इसलिए यह माना गया कि खेडकर को अपनी बात रखने का कोई अवसर नहीं दिया गया। इसके अतिरिक्त, यह भी ध्यान में रखा गया कि खेडकर 18 जून 2024 से 2 अगस्त 2024 तक हिरासत में थीं, इसलिये वे सुनवाई में शामिल नहीं हो सकीं।


कौन है पूजा खेडकर
केंद्र सरकार ने पूजा खेडकर को तत्काल प्रभाव से भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) से बर्खास्त कर दिया है। 2023 बैच की आईएएस अफसर खेडकर पर चयन सुनिश्चित करने के लिए धोखाधड़ी करने और गलत तरीके से अन्य पिछड़ा वर्ग और विकलांग कोटा का लाभ लेने का आरोप लगाया गया है। 2023 बैच की प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर पर आरोप है कि उन्होंने यूपीएससी की सीएसई परीक्षा पास करने के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और दिव्यांग कोटा का दुरुपयोग किया। पटियाला हाउस कोर्ट में विवादित प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर की अग्रिम जमानत याचिका पर आदेश शाम चार बजे तक सुरक्षित रख लिया गया है।

 

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