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शर्मिष्ठा पनोली को मिली अंतरिम राहत, हाईकोर्ट ने दी जमानत

शर्मिष्ठा पनोली को मिली अंतरिम राहत, हाईकोर्ट ने दी जमानत

लॉ स्टूडेंट और सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली को (Sharmistha Panoli case) बड़ी राहत मिली है। उन्हें कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को अंतरिम जमानत दे दी। अदालत ने 10,000 रुपये के मुचलके पर यह जमानत मंजूर की और निर्देश दिया कि शर्मिष्ठा जांच में सहयोग करें तथा अदालत की अनुमति के बिना देश न छोड़ें।

 

शर्मिष्ठा पनोली के वायरल वीडियो (Sharmistha Panoli viral video) से यह विवाद शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने 'ऑपरेशन सिंदूर' पर बॉलीवुड की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए एक विशेष समुदाय को लेकर विवादित टिप्पणी कर दी। आरोप है कि वीडियो में उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुईं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, और भारी विरोध के बाद उन्होंने वीडियो हटा दिया, लेकिन तब तक मामला गंभीर रूप ले चुका था।

 

15 मई को कोलकाता के गार्डनरीच थाने में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। इसके बाद पुलिस ने उन्हें हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार कर कोलकाता लाया और सिटी कोर्ट में पेश किया, जहां उन्हें 13 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। हालांकि अब इस मामले में (Sharmistha Panoli case) हाईकोर्ट ने उन्हें अस्थायी राहत प्रदान की है।

 

शर्मिष्ठा पनोली के वायरल वीडियो (Sharmistha Panoli viral video) ने राजनीतिक और सामाजिक दोनों क्षेत्रों में हलचल मचा दी। इस वीडियो को लेकर वजाहत खान नाम के व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी। उनका आरोप था कि शर्मिष्ठा की टिप्पणी से सांप्रदायिक तनाव फैल सकता है। लेकिन मामला यहीं नहीं रुका — वजाहत पर भी बाद में कई धार्मिक टिप्पणी करने के आरोप लगे, और वह फिलहाल फरार है।

यह केस एक बार फिर यह दर्शाता है कि सोशल मीडिया पर किसी भी संवेदनशील मुद्दे पर बोलने से पहले जिम्मेदारी और सतर्कता कितनी आवश्यक है।

 

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