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Shimla Sanjauli Mosque Dispute: कोर्ट ने गिराने के आदेश पर लगाई रोक, अगली सुनवाई 29 मई को

Shimla Sanjauli Mosque Dispute: कोर्ट ने गिराने के आदेश पर लगाई रोक, अगली सुनवाई 29 मई को

हिमाचल प्रदेश की राजधानी में स्थित शिमला संजौली मस्जिद (Shimla Sanjauli Mosque Dispute) को लेकर चल रहे विवाद में सोमवार, 26 मई को जिला अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने नगर निगम आयुक्त द्वारा मस्जिद को अवैध करार देकर उसे गिराने के आदेश पर स्टे (स्थगन) लगा दिया है और यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है।

 

मामले में हिंदू संगठन देवभूमि संघर्ष समिति को पक्षकार बनाए जाने की याचिका अदालत ने खारिज कर दी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 29 मई को होगी। नगर निगम की विशेष अदालत ने 3 मई को पूरी शिमला संजौली मस्जिद (Shimla Sanjauli Mosque Dispute) को अवैध बताते हुए तोड़ने का निर्देश दिया था।

 

वक्फ बोर्ड की ओर से मस्जिद की जमीन और निर्माण से जुड़े दस्तावेज अदालत में पेश किए जाने थे, लेकिन वकील ये दस्तावेज ठीक से प्रस्तुत नहीं कर पाए। अब अदालत इन दस्तावेजों की समीक्षा कर अगला निर्णय सुनाएगी।

 

गौरतलब है कि 5 अक्टूबर 2024 को नगर निगम की अदालत ने मस्जिद की तीन ऊपरी मंजिलें गिराने का आदेश दिया था। इसके विरोध में वक्फ बोर्ड ने शिमला हाईकोर्ट (Shimla High Court) से भी राहत की गुहार लगाई थी, लेकिन अब मामला जिला अदालत में है।

 

इससे पहले अगस्त 2024 में दो गुटों की झड़प के बाद शिमला संजौली मस्जिद (Shimla Sanjauli Mosque Dispute) को लेकर विवाद शुरू हुआ था। हिंदू संगठनों ने मस्जिद के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किए। विरोध बढ़ने पर प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की, जिसके खिलाफ वक्फ बोर्ड ने अदालत का दरवाजा खटखटाया।

 

अब सभी की नजरें 29 मई को होने वाली सुनवाई और शिमला हाईकोर्ट की आगे की भूमिका पर टिकी हैं, जिससे शिमला संजौली मस्जिद के भविष्य का फैसला तय होगा।

 

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