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तहव्वुर राणा का भारत आना तय, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्यर्पण पर दी मंजूरी

तहव्वुर राणा का भारत आना तय, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्यर्पण पर दी मंजूरी

तहव्वुर राणा की याचिका खारिज, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्यर्पण पर रोक ठुकराई

 

मुंबई 26/11 आतंकी हमले के मुख्य आरोपी तहव्वुर राणा (Tahavvur Rana) के भारत प्रत्यर्पण (Extradition) अब तय है क्योंकि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी है। इस फैसले से अब तहव्वुर राणा को भारत लाया जाएगा।

 

कनाडाई नागरिक और पाकिस्तानी मूल


64 साल का तहव्वुर राणा Canadian citizen है और पाकिस्तानी मूल का है। तहव्वुर राणा इस समय लॉस एंजेलिस के Metropolitan Detention Center में कैद है। सुप्रीम कोर्ट की याचिका में तहव्वुर राणा ने अनुरोध किया था कि पाकिस्तानी मूल का होने के कारण भारत भेजने पर उसे यातनाएं दी जाएंगी। और जब तक अमेरिका में चल रहा मुकदमा पेंडिंग है, तब तक उसके प्रत्यर्पण पर रोक लगे।
13 फरवरी को दाखिल की गई याचिका में वह मामले की सुनवाई को टालना चाहता था, ताकि उसे भारत प्रत्यर्पित न किया जाए। उस याचिका में राणा ने दलील दी थी कि उसे भारत प्रत्यर्पित किया जाना अमेरिकी कानून के विरुद्ध ‘संयुक्त राष्ट्र प्रोटोकॉल’ का उल्लंघन है।

 

प्रत्यर्पण पर ट्रंप का घोषणा


अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर हुए हमलों के षड्यंत्रकारी तहव्वुर राणा को भारत जल्द प्रत्यर्पित किया जाएगा। फरवरी में व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में ट्रंप से मुलाकात की थी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, '26/11 हमले से जुड़े राणा को भारत में सजा मिलेगी, जिसकी 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमले में अपनी भूमिका के लिए भारतीय कानून प्रवर्तन (Indian law enforcement) एजेंसियों को तलाश है।

 

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याचिका खारिज करने का निर्णय


सोमवार को अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर पोस्ट किया गया कि, 'अर्जी कोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई है।' पिछले महीने जस्टिस कगन (Justice Kagan) ने राणा की यह याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद राणा ने अपनी याचिका को फिर से पेश किया और मांग की कि इसे मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स (John Roberts) के समक्ष भेजा जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने राणा की याचिका को 4 अप्रैल, 2025 की ‘कॉनफ्रेंस’ के लिए सूचीबद्ध किया और उसे कोर्ट के समक्ष पेश करने का निर्णय लिया।

 

 

तहव्वुर राणा का भारत आना तय, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्यर्पण पर दी मंजूरी

26/11 मुंबई आतंकी हमले में अहम भूमिका


गौरतलब है कि भारत लंबे समय से तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की मांग करता रहा है। राणा 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के साजिशकर्ताओं में से एक है। राणा ने पाकिस्तानी आतंकी डेविड कोलमैन हेडली को भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने में मदद की थी। अमेरिका में सजा काट रहा हेडली ने जांच में मुंबई आतंकी हमले की साजिश में राणा का अहम रोल बताया था।

 

मुंबई आतंकी हमले के मास्टर


26 नवंबर 2008 मुंबई आतंकी हमले में शामिल 9 आतंकी मारे गए, आमिर अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया। कसाब के खिलाफ मुकदमा चला, अदालत द्वारा उसे मौत की सजा सुनाई गई और 21 नवंबर, 2012 को पुणे के यरवडा जेल में सुबह साढ़े सात बजे उसे फांसी दे दी गई। लेकिन इस हमले का आका पाकिस्तान में बैठा था हाफिज सईद, इस हमले का मास्टर माइंड। जैबुद्दीन अंसारी उर्फ अबु जुंदाल पाकिस्तान में बैठकर मुंबई आए 10 आतंकियों को निर्देशित कर रहा था। तहव्वुर राणा ने हथियारों की व्यवस्था की थी।

 

भारत लंबे समय से राणा के प्रत्यर्पण की मांग कर रहा था, और अब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद यह प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। भारतीय जांच एजेंसियों के लिए यह एक बड़ी सफलता है।

 

अधिक जानकारी के लिए विजिट करें - The India Moves

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