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काफिले में हुई मौत मामले में YS Jagan Mohan Reddy को हाईकोर्ट से मिली अंतरिम राहत

काफिले में हुई मौत मामले में YS Jagan Mohan Reddy को हाईकोर्ट से मिली अंतरिम राहत

आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और जगन मोहन रेड्डी (YS Jagan Mohan Reddy) को बड़ी राहत मिली है। राज्य हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज उस एफआईआर मामले में अंतरिम राहत दे दी है, जिसमें एक रैली के दौरान उनके काफिले से जुड़ी गाड़ी की टक्कर में एक पार्टी समर्थक की मौत हुई थी। कोर्ट ने टिप्पणी की कि "सावधानी बरतने के बावजूद दुर्घटनाएं होती हैं, जैसे कुंभ मेले में भी हादसे हो जाते हैं।" इसी आधार पर अदालत ने फिलहाल कार्रवाई पर रोक लगा दी है।

 

क्या है पूरा मामला?

यह मामला 18 जून का है, जब गुन्टूर जिले के पलनाडु इलाके में जगन मोहन रेड्डी (YS Jagan Mohan Reddy) एक रैली निकाल रहे थे। रैली के दौरान 53 वर्षीय पार्टी समर्थक सी. सिंगय्या की उनके काफिले की गाड़ी की चपेट में आने से मौत हो गई। जांच में सामने आया कि हादसा जिस वाहन से हुआ, वह रेड्डी के काफिले का हिस्सा था। इसके बाद पुलिस ने उस वाहन को जब्त कर लिया और जगन रेड्डी समेत अन्य नेताओं पर गैर-इरादतन हत्या और लापरवाही की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर दी।

 

रेड्डी ने क्या कहा?

एफआईआर के बाद जगन मोहन रेड्डी ने आरोप लगाया कि यह पूरा मामला राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि उन्हें जानबूझकर फंसाया जा रहा है ताकि उनकी छवि को धूमिल किया जा सके और लोगों का ध्यान असली मुद्दों से भटकाया जा सके। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि उन्हें मिली Z+ सुरक्षा में भी चूक हुई है, जिससे उनका काफिला असुरक्षित रहा।

 

एफआईआर रद्द करने की मांग

रेड्डी ने इस एफआईआर को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। उन्होंने दावा किया कि मृतक सिंगय्या के परिवार की ओर से कोई शिकायत नहीं की गई थी और पार्टी की ओर से पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा भी दिया गया है। इसके बावजूद, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करना दुर्भावना से प्रेरित है।

 

कोर्ट की टिप्पणी और अंतरिम राहत

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यह माना कि ऐसे हादसे भीड़भाड़ वाले आयोजनों में हो सकते हैं। अदालत ने तमाम तथ्यों और परिस्थितियों का संज्ञान लेते हुए YSRCP leader को अंतरिम राहत दी है। हालांकि, मामले की अंतिम सुनवाई अभी बाकी है।

 

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